राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 अगस्त को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने वाला
गजट अधिसूचित कर दिया। आर्टिकल 370 से जम्मू-कश्मीर को कई विशेष अधिकार मिले हुए थे। अब अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर इसके बाकी सभी प्रावधान रद्द हो चुके हैं। इसके साथ ही राष्टï्रपति ने राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के बाद जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक 2019Ó को भी मंजूरी दे दी। अब जम्मू-कश्मीर दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित हो गया है - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख। जम्मू-कश्मीर में अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री होंगे, जबकि लद्दाख पूर्णत: केंद्रशासित प्रदेश रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख का प्रशासन देखेंगे।